BIHAR TEACHER NEWS: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के हजारों निजी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को सैलरी और पेंशन देने का यह फैसला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनाया, जिसने राज्य सरकार की दो अपीलों को खारिज करते हुए शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि शिक्षकों को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 57-A में 2015 में किए गए संशोधन का लाभ मिलेगा, चाहे उनके कॉलेज ‘डिफिसिट ग्रांट’ योजना में आते हों या ‘परफॉर्मेंस ग्रांट’ में।

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